✍️ धनंजय तिवारी
हुसैनाबाद थाना कांड सं०– 271/25 दिनांक – 01.12.2025
धारा – 111(2)(b), 111(3), 111(4), 118(3), 318(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 3(5), 61(2) BNS 2023 एवं 66(C), 66(D) आईटी एक्ट तथा 11 बंगाल जुआ अधिनियम
पलामू, प्रतिनिधि : दिनांक 30.11.2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हुसैनाबाद अनुमंडल स्थित अनिल कुमार विश्वकर्मा के तीन मंजिला मकान में पिछले कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टे के माध्यम से ठगी का कार्य कर रहे हैं, तथा उनके पास अन्य संदिग्ध युवक भी लगातार आ-जा रहे हैं।
सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, पलामू के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल (SIT) का गठन किया गया। तत्पश्चात गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मकान के तीसरे तल्ले पर छापेमारी की गई, जहाँ दो अलग-अलग कमरों में कुल 07 युवक लैपटॉप, टैबलेट एवं विभिन्न मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे महादेव बेटिंग ऐप से संबद्ध “Khelooyaar.site” नामक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का फ्रेंचाइजी (Franchise ID – 141) संचालित कर रहे थे। इनके द्वारा ग्राहकों से ऑनलाइन रुपये जमा करवाकर टोकन मनी प्रदान की जाती थी एवं जीत-हार के अनुसार लेन-देन किया जाता था। प्रतिदिन लगभग 7 से 8 लाख रुपये तक का अवैध ऑनलाइन कारोबार इनके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें 70 प्रतिशत राशि प्रमोटर्स को तथा 30 प्रतिशत फ्रेंचाइजी को प्राप्त होती थी।
इस अवैध गतिविधि में म्यूल अकाउंट्स (फर्जी बैंक खातों) का प्रयोग किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले लोगों को पैसे का लालच देकर उनके दस्तावेजों के माध्यम से बैंक खाते खुलवाए जाते थे और उनके एटीएम कार्ड, पासबुक एवं चेकबुक अपने कब्जे में रख लिए जाते थे।
पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है:-
1. शेल्वी उर्फ मनीष – भिलाई, छत्तीसगढ़
2. राजन कुमार सिंह – ग्राम आजन, जिला औरंगाबाद, बिहार
3. प्रवीण भैया – पता अज्ञात
गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम एवं पता :–
1. राहुल सिंह लोधी, उम्र – 22 वर्ष, पिता – प्रदीप सिंह लोधी, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
2. सुजित कुमार विश्वकर्मा, उम्र – 23 वर्ष, पिता – रामबरण विश्वकर्मा, मदनपुर, जिला औरंगाबाद (बिहार)
3. अजित कुमार उर्फ अजित कुमार विश्वकर्मा, उम्र – 25 वर्ष, पिता – हरिनंदन सिंह, मदनपुर, जिला औरंगाबाद (बिहार)
4. रोहित कुमार सिंह उर्फ राजा, उम्र – 28 वर्ष, पिता – उपेन्द्र सिंह, जिला औरंगाबाद (बिहार)
5. जुबेर अंसारी, उम्र – 35 वर्ष, पिता – हदीश अंसारी, जिला बोकारो (झारखंड)
6. अयाज आलम उर्फ टिंकु, उम्र – 29 वर्ष, पिता – अब्दुल लतीफ अंसारी, जिला रामगढ़ (झारखंड)
7. अक्षय कुमार कुंडू, उम्र – 27 वर्ष, पिता – बहादुर कसेरा, जिला रांची (झारखंड)
जप्त/बरामद सामग्री :–
1. सैमसंग गैलेक्सी S–23 मोबाइल – 01
2. एप्पल आईफोन – 02
3. रियलमी मोबाइल – 01
4. ओप्पो मोबाइल – 02
5. मोटोरोला मोबाइल – 01
6. डेल लैपटॉप (चार्जर सहित) – 01
7. लेनोवो टैब – 01
8. पोको मोबाइल – 05
9. सैमसंग मोबाइल – 02
10. विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड – 09
11. बैंक पासबुक – 09
12. चेकबुक – 09
13. वीवो Y18i मोबाइल के खाली बॉक्स – 05
14. ऑनलाइन लेन-देन विवरण युक्त डायरी – 03
15. जियो फाइबर राउटर सेट – 01
गठित छापामारी टीम :–
छापेमारी में शामिल सदस्य :-
1. श्री एस० मोहम्मद याकूब, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद ।
2. पु०अ०नि० अफजल अंसारी, थाना प्रभारी हैदरनगर थाना।
3. पु०अ०नि० बबलू कुमार, प्रभारी देवरी ओ०पी० ।
4. पु०अ०नि० मुकेश कुमार सिंह, हुसैनाबाद थाना।
5. पु०अ०नि० रमन यादव, हुसैनाबाद थाना।
6. पु०अ०नि० सौरभ चौबे, हुसैनाबाद थाना।
7. पु०अ०नि० नर्वदेश्वर सिंह, हुसैनाबाद थाना।
8. आ0/1699 रंजन टूटी, आ0/776 सिप्रियन लकडा, आ0/104 परमेश्वर महतो, चा०आ०/69 सिकन्दर भगत सभी अंगरक्षक अनु०पु०पदा० हुसैनाबाद ।
9. आ0/957 रमेश कुमार नट, आ0/1611 हरेन्द्र राम, आ0/563 लाडले हसन, आ0/779 बेंजामिन एक्का, आ0/850 मिथिलेश तिवारी सभी हुसैनाबाद एवं देवरी ओ०पी० के सशस्त्र बल।
पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से एक संगठित साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। अनुसंधान जारी है तथा अन्य संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है।
जनता से अपील :–
पलामू पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बेटिंग अथवा गेमिंग ऐप के झांसे में न आएं। किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक या चेकबुक न दें। लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी अन्य को प्रयोग करने देना दंडनीय अपराध है।
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