डायन-बिसाही के आरोप में हत्या के 6 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास | Accusation of Witchcraft

                                पोस्टर फोटो 


✍️ धनंजय तिवारी 

प्रतिनिधि,पलामू: जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने रेहला थाना क्षेत्र के बरवाडीह गोदरमा खुर्द में डायन-बिसाही का आरोप लगाकर की गई हत्या मामले के 6 आरोपियों—अमरेश रजवार, सुनील रजवार,अनिल रजवार, संजय रजवार, सुशील रजवार और शर्मा रजवार—को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
   अदालत ने सभी को 50–50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में छह माह कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 3 में तीन माह कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है।
   मामला रेहला थाना कांड संख्या 87/2021 से संबंधित है, जिसमें मृतका के पति सुरेश रजवार ने आरोप लगाया था कि 7 जुलाई 2021 की भोर में उसकी पत्नी की नाली के पास सामूहिक रूप से काटकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व में आरोपियों द्वारा मृतका को डायन कहकर धमकी देने की बात भी सामने आई थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सत्र वाद संख्या 241/2021 में पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया।

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